गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले सावधान, अब धावा दल करेगी जांच, पकड़े गए तो चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना

न्यूज स्टॉपेज डेस्क

झारखंड में मईंयां सम्मान योजना शुरू होने के बाद से राशन कार्ड बनाने वालों की भीड़ जिला आपूर्ति कार्यालय में लग रही है। आवेदनों की भरमार है। मगर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड के लिए आहर्ता नहीं रखते हैं। इसके बावजूद वह गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से धावा दल का गठन किया जा रहा है। यह धावा दल वैसे लोगों के यहां छापेमारी करेगी जो कार्ड रखने के लिए आयोग्य हैें। संपन्न परिवार से हैं इसके बावजूद गरीबों का निवाला खा रहे हैं। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर जब से कार्ड बनाया है तब से अनाज उठाने के एवज में राशी की वसूली वर्तमान दर के साथ होगी।

अनाज की कीमत के साथ चुकाना होगा 12 प्रतिशत ब्याज
जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार आयोग्य लाभुकों के पकड़े जाने पर जितना चावल और गेहूं या अन्य खाद्य पदार्थ का उठाव किया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चावल के लिए प्रति किलो 33.50 रुपए और गेंहू के लिए 35.00 रुपए की दर से कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा 12 प्रतिशत ब्याज की भी वसूली होगी। बताते चलें कि पूर्व में भी रांची जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से आयोग्य लाभुकों के खिलाफ सख्ती बरती गई थी। तब किसी को 1.48 लाख रुपए तो किसी को 1.37 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा। इसके अलावा कई लोगों के खिलाफ एफआईआर तो किसी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी किया गया है। ऐसे में एक बार फिर से सख्ती से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।

कार्रवाई से बचने के लिए सरेंडर का है मौका
राशन कार्ड बनाकर गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले अपात्र लाभुक कार्रवाई से बचने के लिए राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। जो लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर देंगे उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जांच के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना चुकाने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

ये हैं आयोग्य
जिस परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उपक्रम/उद्धम तथा अन्य स्वायत्त निकाय जैसे- विश्वविद्यालय, नगर परिषद, न्यास आदि में नियोजित हों अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर आदि देता हो वह कार्ड नहीं बना सकते। इसके अलावा जिस परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा परिवार का कोई सदस्य सरकार के द्वारा पंजीकृत उद्धम या स्वामी का संचालक है अथवा वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर, एयरकंडिशन, वाशिंग मशीन, जिनके पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ 3 एवं 3 से अधिक कमरों का मकान हो तथा वैसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाले कृषि उपकरण (ट्रेक्टर) आदि हो, वैसे व्यक्ति राशन कार्ड के लाभुक नहीं हो सकते हैं।

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