परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो 3 साल की जेल, एक लाख का भरना होगा जुर्माना

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक न हो और नकल पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इसके लिए कड़ा कानून बना रही है। जानकारी के अनुसार इस कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करने में पकड़े जाने पर 10 साल तक की जेल के साथ एक करोड़ तक का अर्थदंड भी भरना पड़ सकता है। वहीं, परीक्षाओं में नकल करने पर दोषी पाए जाने वाले स्टूडेंट को तीन वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगले दो साल तक परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

इस मानसून सत्र में सदन में हो सकता है बिल पेश
नए बिल को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसक बिल पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार इसे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही सदन में पेश करने की तैयारी है। सत्ता पक्ष के अनुसार झारखंड देश के लिए रोल मॉडल साबित होगा। प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान नकल करते या प्रश्नपत्र लीक करते पकड़े जाने पर फौरन विद्यार्थी या नकल माफियाओं को जेल जाना पड़ेगा। इस धंधे में शामिल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार यह कड़ा कानून ला रही है।

वर्तमान में महज 3000 रुपए है जुर्माना
अभी राज्य में झारखंड एग्जाम कंडक्ट रूल 2001 प्रभावी है। जिसमें पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल के लिए अधिकतम छह महीने की सजा और 3000 रुपये तक का ही जुर्माना निर्धारित है। लकिन अब सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। हेमंत सरकार इस नए बिल को विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को राजभवन भेजा जाएगा। जहां से राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से लिए इस लिंक पर क्लिक करें :https://chat.whatsapp.com/EVBAiUdCPZGL492hCJH8Mw

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Telegram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Instagram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Share This Article
Exit mobile version