कचनार टोली ईदगाह मामला : भूमि रजिस्ट्री गिफ्ट से मिली, सेना का दावा गलत!

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची के कचनार टोली स्थित ईदगाह कि भूमि को सेना की जमीन बातये जाने का दावा गलत है। ये बातें रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा से मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर कही। उन्होंने कहा कि एमके राय द्वारा सेना कि भूमि बताते हुए बिना कोई साक्ष्य व भूमि से संबंधित कागजात उपलब्ध कराए केवल सादे कागज पर थाना प्रभारी जगन्नाथपुर को दिए आवेदन के आधार पर ईदगाह के चारदीवारी निर्माण कार्य दिनांक 9/4/2024 को पुलिस द्वारा रोकवा दिया। मौजूद लोगों को थाना चलने को कहा गया। लोग रोज़ा रखें हुए थे। उन्होंने इफ्तार के बाद थाना आने कि बात कही। रात में लगभग 7:30 बजे भूमि से संबंधित सभी कागजात के साथ मुहल्ले के प्रबुद्ध लोग जिसमें दो वकील भी थे थाना गए थे। जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से मिली है जमीन
प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को बताया कि मौजा-कचनार टोली, खाता न०-01 प्लाट नo-370 में रकबा 50 डीस मील भूमि जो दिनांक 21/01/1989 को भू-स्वामी कृष्णा नायक पिता रामेश्वर नायक द्वारा Al Amin Religious & Charitable Trust kachnar Toli Ranchi को किये गये Ragiseted gift Deed के साथ ही बालेश्वर महतो पिता किशुन महतो द्वारा दिनांक 10/10/1991 को 25-25 डीसमील भूमि जो छोटानागपुर मोमिन इस्लाहिया कमिटी कचनार टोली हेसाग रांची के नाम दो रजिस्ट्रर्ड गिफ्ट डीड से दिया गया। उक्त भूमि में ईदगाह एवं कर्बला अवस्थित है। लगभग 35 वर्षों से ईद व बकरीद एवं जनाजा की नमाज़ वहां अदा की जाती रही है। साथ ही मुहर्रम का अखाड़ा लगाया जाता है।

अलग-अलग लोगों को बेची गई जमीन, अपार्टमेंट भी कई बने
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि खाता न-1 प्लाट न- 370 का कुल रकबा 4 एकड़ 21 डीसमील है। जिसमें से भू-स्वामी कृष्णा नायक द्वारा अलग-अलग लोगों को बेचा गया। उक्त भूमि पर कई अपार्टमेंट और बड़े बड़े घर दुकान बने हुए हैं। साथ ही सरना स्थल को भी जमीन दी गई है। उससे संबंधित मूल डीड पट्टा जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को दिया गया। लेकिन थाना प्रभारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। मिलने आये 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अज्ञात 150 लोगों पर रंगदारी, मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का मनगढ़ंत व झूठा प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया। वहीं, 14 लोगों को कोतवाली थाना ले जाया गया। दूसरे दिन दिनांक 10/4/2024 को जेल भेज दिया गया। जो कि नियमविरुद्ध एवं कानून के साथ खिलवाड़ व उल्लंघन है। यही नही दिनांक 11/4/2024 को ईदगाह में 144 लगाकर ईद की नमाज भी पढ़ने नही दिया गया है।

जांच करने पर स्थित हो जाएगी स्पष्ट
डीसी को बताया गया कि पुलिस एवं आवेदक एमके राय के साथ मारपीट अभद्र भाषा का न प्रयोग किया गया और ना ही रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। उक्त दिन के सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल की जांच करने से ये साबित हो जाएगा।

एक चैनल पर समुदाय विशेष के खिलाफ न्यूज़ चलाने का आरोप
डीसी को प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया कि लगातार मीडिया और राष्ट्रीय चैनल सुदर्शन न्यूज़ द्वारा समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़काव खबर चलाई जा रही है। जिस कारण समाज में विद्वेष और सौहार्द बिगड़ रही है। प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से घटना कि उच्चस्तरीय जांच कराते हुए निर्दोष लोगों की रिहाई व न्याय दिलवाने की मांग की। दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने कि भी मांग की। डीसी ने एलआरडीसी जांच कराने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

प्रतिनिधिमंडल में यह थे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में अंजुमन इस्लामिया रांची के डॉक्टर तारीक, नायब सदर मो नौशाद, आमया संगठन के एस अली, मुस्लिम युवा मंच के शाहिद अयूबी, वरीय अधिवक्ता एके रासिदी, अधिवक्ता अजहर खान, झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद, इदरिसया चौरासी पंचायत के मो इस्लाम, गद्दी पंचायत के मेराज गद्दी, मो परवेज, कचनार टोली पंचायत के मो सरवर, अमीर खान, रहमान, शहबाज शाह सहित अन्य शामिल थे।

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