अवैध जार वाटर बॉटलिंग प्लांट के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी, 8 को किया गया नोटिस

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध जल संयोजन पर अंकुश लगाने और अवैध जल संयोजन धारकों को चिन्हित कर उन्हें नियमित करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अवैध जार वाटर बॉटलिंग प्लांट पर विधिसम्मत् कार्रवाई करने के लिए गठित धावा दल के द्वारा भी लगातार जांच की जा रही है। जांच में अवैध रूप से संचालित जार वाटर बॉटलिंग प्लांट को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को धावा दल के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 08 जार वाटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों कोे नोटिस दिया गया है।

सात दिनों में दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराने पर किया जाएगा सील
जिन 8 जार वाटर बॉटलिंग प्लांट को निगम की ओर से नोटिस दिया गया है उन्हें कहा गया है कि वे सात कार्यदिवस के अंदर इससे संबंधित दस्तावेज़ निगम कार्यालय में प्रेषित करें। सही दस्तावेज़ ना मिलने पर संचालकों पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित जार वाटर प्लांटों को सील किया जाएगा।

दो धावा दल का किया गया है गठन
बताते चलें कि रांची नगर निगम क्षेत्र में अवैध जल संयोजन पर अंकुश लगाने, अवैध जल संयोजन धारकों को चिन्हित कर उन्हें नियमित करवाने तथा अवैध जार वाटर बॉटलिंग प्लांट को लेकर निगम प्रशासन एक्शन मोड में है। ऐसे लोगों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए रांची नगर निगम की ओर से दो धावा दल का गठन किया गया है।

क्या कहता है म्यूनिसिपल एक्ट
अवैध रूप से जल संयोजन करने सहित अन्य नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम एक्शन मोड में है। दरअसल झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 206 (उपधारा-1, 2. 3 एवं 4), 218, 600 के तहत अगर कोई अवैध रूप से जल संयोजन करता है, पाईप लाईन में मोटर लगाकर पानी लेता है, नगर निगम के सरकारी नलकूप में निजी मोटर पम्प लगाकर पानी ले रहा हो या सरकारी एचवाईडीटी एवं मिनी एचवाईडीटी में अतिरिक्त निजी पाईप अथवा कब्जा कर राईजिंग मेन पाईप से जल संयोजन कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिहिन्त किया जाएगा। स्वीकृत फेरूल साईज से अधिक आकार का फेरुल/बैंड लगाकर या अवैध जार वाटर प्लांट का संचालन किया जाता है तो विधि सम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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