ताक पर नियम : परमिट फेल बस से ढोए जा रहे हैं स्कूली बच्चे, आरटीओ ने जारी किया नोटिस

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न्यूज स्टॉपेज डेस्क
राजधानी के करीब एक दर्जन स्कूलों के बच्चों को ढोने में नियम को ताक पर रख दिया गया है। स्कूल बस में बच्चे होने के कारण आम तौर पर स्कूली बसों की जांच नहीं होती। जिसका फायदा उठाकर परमिट फेल होने के बाद उसका रिन्यूअल कराए बिना बेखौफ होकर सड़क पर दौड़ा रहे हैं। आरटीओ ने नियमों को ताक पर रखकर स्टूडेंट्स को ढोने वाली इन बसों की सूची जारी की है। इसमें वाहन नंबर के साथ ऑनर का नंबर व किस स्कूल व शिक्षण संस्थान के लिए चल रहा है उसकी भी डिटेल जारी की है। जारी सूची के अनुसार कई वाहन ऐसे हैं जिसका परमिट इस साल जनवरी में ही फेल हो गया है। मतलब ऐसे वाहन 6 महीने से बिना परमिट के ही शहर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ाई जा रही है।

सात दिनों के परमिट रिन्यूअल कराने का निर्देश
 उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव (आरटीओ) की ओर से जारी नोटिस में परमिट फेल वाले इन व्यवसायिक वाहन मालिकों से कहा गया है कि आपके द्वारा अपने परमिट के समाप्ति के उपरान्त अभी तक नवीकरण नहीं कराया गया है। ऐसे में सभी वाहन मालिक को अपने वाहनों का परमिट अवधि समाप्ति के उपरांत परिचालित कर रहे है, वो अपना परमिट का नवीकरण सात दिनों के अंदर करा लें। अन्यथा बिना परमिट वाहन परिचालित होते हुए पाए जाने पर मोटर वाहनअधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

देखें परमिट फेल वाहनों की सूची

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