रांची में एसडीओ ने धारा-144 लगाई, जानें किस जगह के लिए आदेश हुआ जारी

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा के बैनर तले 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन बुधवार से तीन राज्यों में एक साथ होगा। इसके तहत झारखंड के मुरी, गोमो, नीमडीह व घाघरा रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन होगा। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के खेमासुली व कुस्तौर रेलवे स्टेशन जबकि, ओड़िशा के हरिचंदनपुर, जराइकेला व धनपुर रेलवे स्टेशन में भी प्रदर्शन किया जाएगा। कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा रेल टेका (रेल चक्का जाम) के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण के लिए डीसी-एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है।

अगले आदेश तक लागू रहेगा निषेधाज्ञा
दरअसल आंदोलन के तहत मुरी रेलवे स्टेशन (रांची) में अनिश्चितकालीन धरना दिये जाने एवं उक्त कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अत्याधिक संख्या में लोगों के शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व से ही अपने अपने क्षेत्रों से धरनास्थल पर पहुंचने के लिए प्रस्थान किये जाने की सूचना जिला प्रशासन को मिली है। इससे सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए सदर एसडीओ दीपक दुबे ने धारा-144  के अंतर्गत पूरे सिल्ली अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी  की है। यह निषेधाज्ञा दिनांक- 19.09.2023 के अपराह्न 06:00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।

इन बिंदुओं पर जारी हुई है निषेधाज्ञा
: उक्त क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने पर रोक लगा दी गई है।
: किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलने पर प्रतिबंध है।
: किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना मना है।
: किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकता।
: किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक लगाई गई है।
नोट- उक्त सभी आदेशों से सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है।

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