न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम क्षेत्र में लागू धारा 144 को खत्म कर दिया गया। इस संबंध में सदर एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया कि रांची नगर निगम क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। मालूम हो कि दिनांक 01 फरवरी 2024 के अपराह्न 2:00 बजे से अगले 48 घंटे तक निषेधाज्ञा सदर एसडीओ की ओर से लागू किया गया था। दरअसल सरकार के गठन नहीं होने से विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू किया गया था।