बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित प्ले स्कूलों के संचालक पर गिरेगी गाज, 15 फरवरी तक है मौका, फिर होगा लीगल एक्शन

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची में इन दिनों सैकड़ों प्ले स्कूल संचालित है। लेकिन अधिकतर स्कूलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे स्कूलों पर रांची जिला प्रशासन किसी प्रकार के रियायत के मूड में नहीं है। दरअसल सभी प्ले स्कूलों को जिला समाज कल्याण कार्यालय से रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराना अनिवार्य है। लेकिन जिला प्रशासन को सूचना मिली है कि वर्तमान में कई ऐसे स्कूल हैं जिनको अपने निबंध्न का रिन्युअल कराना था। मगर उन्होंने रिन्युअल नहीं कराया और ऐसे ही स्कूल का संचालन कर रहे हैं। दूसर ओर कई स्कूल को बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रहे हैं। इसलिए सामाज कल्याण शाखा की ओर से सूचना जारी कर सबको रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल कराने का निर्देश दिया गया है।

15 फरवरी तक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म होगा जमा
जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि रांची जिले में संचालित सभी प्ले स्कूलों के संचालक 15 फरवरी 2025 तक तक अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन या रिन्युअल का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके लिए रांची समाहरणालय के ब्लॉक ‘बी’ स्थित कमरा सख्या 113 में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र में जमा कर सकते हैं। निर्धारति समय तक रजिस्ट्रेशन या रिन्युअल नहीं कराने वाले प्ले स्कूल के संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से होगी।

140 स्कूलों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, कई ने नहीं कराया रिन्युअल
रांची में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्ले स्कूलों का संचालन हो रहा है। वर्तमान में सामाज कल्याण शाखा में महज 140 स्कूलों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें भी कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने रिन्युअल नहीं कराया है। ऐसे में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बिना रजिस्ट्रेशन या बिना रिन्युअल के संचालित स्कूलों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद अब नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्ती शुरू करते हुए 15 फरवरी तक की मोहलत दी गई है।

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