नगर निगम की अपील, 31 मार्च के पूर्व करें टैक्स का भुगतान, अतिरिक्त जुर्माना से बचें

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
वित्तीय वर्ष 2024-25 के होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए नौ दिन शेष बचे है। रांची नगर निगम क्षेत्र के भवन मालिकों के द्वारा 31 मार्च 2025 तक बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने पर अतिरिक्त जुर्माना राशि देना होगा। निगम क्षेत्र के करदाता जुर्माना राशि से बचने के लिए 31 मार्च के पूर्व बकाए कर का भुगतान कर सकते है।

नोटिस के बाद भी कर का भुगतान नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
रांची नगर निगम के द्वारा बड़े बकाएदारों को पूर्व में कर के भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के उपरांत भी जिन कर दाताओं द्वारा कर के भुगतान करने में रुचि नहीं दिखाई जायेगी, उन्हें प्रथम सप्ताह 1%, दूसरे सप्ताह 2%, एक महीने बाद 3% तथा दो महीने बाद 5% जुर्माना लगेगा। जिसके उपरांत भी कर का भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

अवकाश दिवस में खुले रहेंगे जन सुविधा केंद्र
रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों के सुविधा को देखते हुए आगामी अवकाश दिवस यथा कल 23 मार्च 2025 (रविवार), 30 मार्च 2025 (रविवार) तथा 31 मार्च 2025 (सोमवार) को रांची नगर निगम कार्यालय एवं डोरंडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केंद्र पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेंगे। जिसमें सभी करदाता अपने होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व वेस्ट यूजर चार्ज का बकाया भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।

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