फूड लाइसेंस के लिए दो दिन लगेगा विशेष शिविर, जानें किसे लेना है जरूरी, नहीं लेने पर 10 लाख तक है जुर्माना

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लेकिन आम तौर पर खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले इस ओर ध्यान नहीं देते। जबकि, जांच में बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। यही वजह है कि खाद्य कारोबारियों की सहूलियत के लिए रांची के सदर अस्पताल परिसर स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन, ब्लड बैंक के समीप में 21.03.2025 और 22.03.2025 को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वैसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए महज 100 रुपए प्रति वर्ष देने होंगे। वहीं l, जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है सामान्य कारोबारी को 2000 रुपए प्रति वर्ष देने होंगे। जबकि, मैन्युफैक्चरर को 3000 से 5000 रुपए प्रति वर्ष देने होंगे।

किनको – किनको लेना होगा लाइसेंस
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों यथा-होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, पानी विक्रेता, थोक विक्रेता (Wholesaler), वितरक (Distributor), भंडारक (Storer), विनिर्माता (Manufacturer), खुदरा विक्रेता (Retailer), शराब विक्रेता, ठेला, खोमचा, मीट, चिकन, मछली, अण्डा दुकान, कैंटीन, मिठाई दुकानदार, परिवहन (Transportation), फल सब्जियों का दुकान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर / शिक्षण संस्थान में संचालित कैंटीन इत्यादि को फूड लाईसेंस लेना या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। खाद्य अनुज्ञप्ति के बिना खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है एवं धारा 63 के तहत 10 (दस) लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज :
1 . एक स्वअभिप्रमाणित फोटो पहचान-पत्र (पैन कार्ड एवं आधार कार्ड)।
2 . एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।
3 . अगर पहचान-पत्र में व्यवसाय स्थल का पता अंकित नहीं तो व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का दस्तावेज।

लाईसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज :
1 . प्रोपराईटर्स/पार्टनर / डायरेक्टर का लेटरहेड में विवरण (नाम, पता, मो० नं०, एवं ई-मेल आई०डी०)।
2 . खाद्य कारोबारी का पहचान-पत्र (पैन कार्ड एवं आधार कार्ड)।
3 . व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का दस्तावेज ।
4 . प्रोपराईटर्सशीप का सेल्फ डिक्लेरेशन / पार्टनशीप डीड।

खाद्य व्यवसाय से संबंधित कुछ विशेष दस्तावेज :
1 . मीट दुकान/वधशाला के लाईसेंस / रजिट्रेशन हेतु स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
2 . मैन्युफैक्चरर के लिए यूनिट का ब्लूप्रिंट / मशीन की सूची / पानी का रसायनिक एवं जैविक जांच रिपोर्ट।
3 . कैटरर/रेस्टोरेंट/होटल के लिए पानी का रसायनिक एवं जैविक जांच रिर्पोट।

नोट- सभी दस्तावेज स्वाअभिप्रमाणित रूप में जमा करना है।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Telegram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Instagram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Share This Article
Exit mobile version