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News Stoppage > JHARKHAND > डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए जागरुकता रथ रवाना, सभी प्रखंडों में किया जाएगा जागरुक
JHARKHAND

डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए जागरुकता रथ रवाना, सभी प्रखंडों में किया जाएगा जागरुक

reporter
Last updated: July 6, 2023 3:17 pm
By reporter
3 Min Read
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न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची जिला में डायन कुप्रथा उन्मूलन के लिए गुरुवार को समाहरणालय परिसर से जागरुकता रथ रवाना डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती व अन्य लोग मौजूद थे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार के निदेश पर जिला प्रशासन (जिला समाज कल्याण कार्यालय, रांची) की ओर से रवाना जागरुकता रथ के माध्यम से डायन कुप्रथा उन्मूलन हेतु लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिला के सभी प्रखंडों, प्रमुख चौक-चौराहों एवं हाट-बाजारों में जागरुकता रथ द्वारा ऑडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा।

मामले की जानकारी नजदीक के थाने में दें
डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी रथ के माध्यम से लोगों को डायन अधिनियम 2001 की जानकारी देकर डायन कुप्रथा के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। आपसी सहयोग एवं जागरूकता से इस बुराई को समूल नष्ट करने में जिला प्रशासन का साथ दें। डायन कुप्रथा से जुड़े किसी मामले की जानकारी अपने निकटतम थाने में दें।

जेल और जुर्माना का है प्रावधान
-किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले तथा उस पहचान के प्रति अपने किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम तीन महीने तक कारावास की सजा अथवा एक हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है।

-किसी महिला को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझकर या अन्यथा प्रताड़ित करने पर छः माह की अवधि के लिए कारावास की सजा अथवा दो हजार रूपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है।

-किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य या अनवधता से अन्य व्यक्ति अथवा समाज के लोगों को उकसाने या षडयंत्र रचने या सहयोग करने की स्थिति में तीन महीने तक का कारावास अथवा एक हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों सजा से दण्डित करने का प्रावधान है।

-डायन के रूप में पहचान की गई महिला को शारीरिक या मानसिक हानि पहुँचाकर अथवा प्रताड़ित कर झाड़-फूंक या टोटका द्वारा उपचार करने वाले को एक साल तक के कारावास की सजा अथवा दो हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से लिए इस लिंक पर क्लिक करें :https://chat.whatsapp.com/EVBAiUdCPZGL492hCJH8Mw

 नोट : अगर आपके पास कोई खबर व जानकारी है तो हमें वाट्सअप नंबर 97081 90012 पर भेजें, हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे।

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