बिंदु गंझू की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

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न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) के सदस्य बिनेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने बिनेश्वर गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

ईडी ने मामले को लेकर बिनेश्वर गंझू  के खिलाफ ईसीआईआर 1/ 2021 में दर्ज किया है. बिनेश्वर गंझू पर आरोप था कि उसने टेरर फंडिंग के पैसे से हाईवा गाड़ी खरीदी है, इसीलिए ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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