न्यूज स्टॉपेज डेस्क
राजधानी रांची में 1 अगस्त 2025 से ज़मीन और मकानों की खरीद-फरोख्त करने वालों को अब ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। ज़िले के शहरी इलाकों में निबंधन शुल्क (Registry Fee) में अधिकतम 10% तक की वृद्धि को लेकर उपायुक्त (DC) की सहमति मिल गई है। यह बदलाव रांची नगर निगम क्षेत्र, आरआरडीए, बुंडू नगर पंचायत और सेंशस टाउन इलाकों पर लागू होगा। यह वृद्धि रांची नगर निगम के वार्ड 17, 18 और 19, साथ ही बुंडू नगर पंचायत, RRDA और सेंशस टाउन जैसे क्षेत्रों में लागू होगी।
किन इलाकों पर पड़ेगा सीधा असर?
डोरंडा, हीनू, कडरू, कोनका, लालपुर और मोरहाबादी में
– आवासीय ज़मीन: 18 लाख प्रति डिसमिल
– व्यावसायिक ज़मीन: 22 लाख प्रति डिसमिल
सेंशस टाउन और कांके इलाके में रिकॉर्ड वृद्धि
राजधानी के बाहरी क्षेत्र माने जाने वाले कांके, ओरमांझी और नामकुम जैसे सेंशस टाउन इलाकों में ज़मीन की सरकारी दर में ज़बरदस्त उछाल देखा जाएगा:
अरसंडे (कांके अंचल)
– आवासीय: 10 लाख+ प्रति डिसमिल
– व्यावसायिक: 12 लाख+ प्रति डिसमिल
डुमरदगा (कांके)
– आवासीय: 7.5 लाख+ प्रति डिसमिल
– व्यावसायिक: 9 लाख प्रति डिसमिल
हर दो साल में होता है मूल्य पुनरीक्षण
राज्य सरकार के भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार, हर दो साल में शहरी और ग्रामीण इलाकों में ज़मीन की सरकारी दर में बदलाव किया जाता है। पिछली बार 2023 में 10% की बढ़ोतरी की गई थी, जो अब 1 अगस्त 2025 तक लागू थी। अब अगले चक्र के तहत नई दरें 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगी।
प्रशासन की अपील: खरीदारी से पहले करें दरों की जाँच
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित अंचल कार्यालय या निबंधन विभाग से नवीनतम सरकारी दरों की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।