
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
राजधानी रांची में अब बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, रैली या जुलूस करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने बि० एन० एस० एस० की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है जो 4 जुलाई 2025 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगी। यह आदेश रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार द्वारा जारी किया गया है। दरअसल जिला प्रशासन ने यह पाया है कि हाल के दिनों में कुछ संगठन और राजनीतिक दल, निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की बजाय राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास और कांके रोड जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे सरकारी कार्य में बाधा, ट्रैफिक जाम, कानून व्यवस्था में व्यवधान और शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।

इन स्थानों पर विशेष रूप से निषेधाज्ञा लागू
-मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड के 100 मीटर की परिधि में।
-राजभवन के 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।
-झारखंड उच्च न्यायालय के 100 मीटर की परिधि में।
-नई विधानसभा भवन के 500 मीटर की परिधि में।
-प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के 100 मीटर की परिधि में।
-प्रोजेक्ट भवन, एचईसी धुर्वा के 200 मीटर की परिधि में।

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
-बिना अनुमति धरना, जुलूस, रैली, आमसभा या घेराव का आयोजन।
-किसी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, पिस्टल, बम आदि लेकर चलना।
-लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर निकलना।
-बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग।

इन्हें रखा गया है मुक्त
सरकारी कर्मचारी, न्यायिक कार्य, धार्मिक या अंतिम संस्कार संबंधी गतिविधियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है। आदेश उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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