रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध, जानें डिटेल

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम होना है। साथ ही प्रधानमंत्री भी रांची आए हुए हैं। इस राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा दिनांक 15.11.2023 को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चल कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग-धडंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली है। जबकि, 15.11.2023 को भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं झारखंड स्थापना दिवस के क्रम में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वहीं, प्रधानमंत्री का रांची परिदर्शन भी संभावित है। ऐसे में उक्त घेराव-प्रदर्शन और इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज के साथ ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होने के अलावा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के अंदेशा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। इसके तहत सदर एसडीओ ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 14.11.2023 के अपराह्न 06:00 बजे से दिनांक 15.11.2023 के रात्रि 11:00 बजे तक के लिए लागू किया गया है।

इन बिंदुओं पर जारी की गई है निषेधाज्ञा
1. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
2. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने-चलने पर रोक लगाई गई है।
3. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर नहीं चल सकते।
4. किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक लगा दी गई है।
नोट : यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्यक्रमों व सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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