विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू

– विधानसभा (नया विधान सभा) परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा

– दिनांक 05.02.2024 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 06.02.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
नये विधानसभा भवन में पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्दश (विशेष) सत्र दिनांक 05.02.2024 से 06.02.2024 तक आहूत है। डीसी-एसएसपी के संयुक्तादेश (ज्ञापांक-275/वि०व्य० दिनांक-03.02.2024) में निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए सदर एसडीओ ने दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधान सभा) परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

1- उक्त क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Telegram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Instagram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Share This Article
Exit mobile version