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News Stoppage > .HEADLINES > वेंडिंग जोन में दुकान के लिए आवेदन का फॉर्मेट जारी, जाने किसे मिलेगी!
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वेंडिंग जोन में दुकान के लिए आवेदन का फॉर्मेट जारी, जाने किसे मिलेगी!

न्यूज़ स्टॉपेज
Last updated: April 22, 2025 5:12 pm
By न्यूज़ स्टॉपेज
4 Min Read
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न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
राजधानी के मोरहाबादी मैदान में वेंडर्स के लिए बनाए गए वेंडिंग जोन जल्द ही गुलजार होंगे। क्योंकि रांची नगर निगम की ओर से चबूतरा आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत मंगलवार को रांची नगर निगम की ओर से दुकानदारों के द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया गया है। निगम की ओर से आम सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि रांची नगर निगम के मोरहाबादी स्थित बिजली ऑफिस के समीप वेंडर मार्केट जोन-02 में स्थानीय फुटपाथ विक्रेताओं को एक ही छत के नीचे बाजार उपलब्ध कराने के लिए वेंडर मार्केट का निर्माण कराया गया है।

जाने किन वेंडर्स के बीच दुकानों का होगा आवंटन
नवनिर्मित मार्केट में मोरहाबादी में व्यवसाय कर रहे स्थानीय फुटपाथ विक्रेता के बीच दुकान का आवंटन करने को लेकर निगम की ओर से कई शर्तें भी लागू है। पहली शर्त यह है कि जिनका वर्ष 2016 में सर्वेक्षण हुआ है एवं सर्वेक्षित सूची में नाम है। वैसे दुकानदारों को दुकान मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पंजीकृत वेंडर हैं उनको भी दुकान आवंटित की जाएगी। रांची नगर निगम कार्यालय से वेंडर आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले वेंडर को लाभ मिलेगा। इसके अलावा रांची नगर निगम के द्वारा दिनांक-05.03.2022 के आलोक में वैसे वेंडर जो मोरहाबादी मैदान में अपना व्यवसाय करते थे एवं जिन वेंडरों को रांची नगर निगम द्वारा एमटीएस एवं रजिस्ट्री ऑफिस के पास अस्थायी तौर पे पुर्नवासित किया गया था उन सभी के बीच नवनिर्मित स्थल का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है।

29 अप्रैल तक जमा करना होगा आवेदन
रांची नगर निगम की ओर मोरहाबादी स्थित व्यवसाय कर रहे वैसे फुटपाथ विक्रेता जो उक्त में वर्णित किसी भी सूची में शामिल हो, वो नवनिर्मित मार्केट में स्थल (चबूतरा) प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सर्वेक्षण पावती की प्रति के साथ एवं पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं पासपोर्ट साईज फोटो इत्यादि के साथ दिनांक-23.04.2025 से 29.04.2025 तक रांची नगर निगम कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित डे-एनयूएलएम शाखा के काउंटर पर अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार सत्यापन के उपरान्त लॉटरी के माध्यम से स्थल आवंटित किया जाएगा।

ये है आवेदन का प्रारुप
पीएम स्वनिधि पंजीकरण संख्या :
सर्वेक्षण निबंधन सं० :
पथ विक्रेता का नाम :
पिता/पति का नाम :
राशन कार्ड संख्या :
वर्तमान पता :
स्थायी पता :
मोबाइल नं0 :
आधार सं० :
विक्रय स्थल- :
विक्रय सामग्री :
वार्ड नं० :


स्वघोषणा पत्र भी देना होगा आवेदन के प्रारूप में स्वघोषणा भी करनी होगी। जिसके तहत दुकानदार को यह बताना होगा कि वह रांची नगर निगम के द्वारा मोरहाबादी स्थित वेंडर मार्केट में सात दिनों के अन्दर आवंटित स्थल में दुकान लगाना सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या किराये पर नहीं देंगे। साथ ही रांची नगर निगम के किसी अन्य क्षेत्र में विक्रय नहीं करेंगे। नगर निगम, जिला प्रशासन और विभाग के द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करेंगे।

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