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आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में ही मंदिर ट्रस्ट की जमीन पूरे देश की वक्फ की जमीन से चार गुना अधिक है : फिरोज अहमद

न्यूज़ स्टॉपेज
Last updated: April 19, 2025 5:03 pm
By न्यूज़ स्टॉपेज
4 Min Read
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– झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत ने की प्रेस वार्ता
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
वक्फ संशोधन एक्ट 2025 सिर्फ मुसलमान को परेशान करने के लिए लाया गया है। इस एक्ट से मुसलमान ही नहीं सभी परेशान है, इससे समाज पर असर पड़ रहा है। संविधान की प्राथमिक संरचना को छेड़छाड़ किया गया है। भारत एक लोकतंत्र देश है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास भीड़ है तो आप लूट लीजिएगा। ये बातें झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फिरोज अहमद ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर रांची कलाल टोली स्थित होटल शाह रेसीडेंसी में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 तो शुरुआत है जितनी भी संपत्ति है उसे सरकार छीन लेना चाहती है। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि केवल तीन राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में ही मंदिर ट्रस्ट की जमीन पूरे देश की वक्फ की जमीन से चार गुना अधिक है।

केंद्र सरकार कराना चाहती है दंगा
फिरोज अहमद ने मुसलमानों से आग्रह किया कि जिस राज्य की सरकार वक्फ एक्ट के विरोध में है, वहां मुसलमान किसी तरह की बड़ी रैली ना निकाले। क्योंकि केंद्र सरकार दंगा कराना चाहती है। हमलोग पूरी तरह से हिंसा के खिलाफ है। मुर्शिदाबाद का दंगा केंद्र सरकार का प्लांड दंगा है। जहां पर सरकार दंगा कराकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है।

संशोधन एक्ट 2025 पूरी तरह फ्रॉड या छलावा है
अधिवक्ता फिरोज़ अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कानून पसमांदा मुस्लिम और गैर पसमांदा मुसलमानों में बांटना चाहती है। जबकि पूरे देश के मुसलमान वक़्फ़ एक्ट को लेकर एक साथ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पूरी तरह फ्रॉड या छलावा है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया राहत देने वाला
झारखंड मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के संयोजक खुर्शीद हसन रूमी ने कहा कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। संविधान के धारा 14, 15, 25,26 का यह खुला उलंधन है। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यह कानून केंद्र सरकार जब तक वापस नहीं लेता है तो देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर कुल 72 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है वो राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट याचिका कर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करेगा। वहीं झारखंड राज्य मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के कार्यकारिणी सदस्य हाजी मंजूर अहमद अंसारी ने कहा वक़्फ़ कानून का पूरे देश के मुसलमान विरोध करते हैं और जब तक वापस नहीं होता करते रहेंगे।

ये रहे मौके पर मौजूद
प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना ओबेदुल्लाह कासमी, अब्दुल खालिक नन्हु,हाजी शकील अहमद, शुजाउद्दीन परवेज, हाजी हलीमुद्दीन, कारीजान मोहम्मद, क़ाज़ी ओज़ैर, अब्दुल मन्नान, आबिद अली अंसारी और सैयद नेहाल अहमद आदि मौजूद थे।

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