By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • DMCA
  • eMail
News Stoppage
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • BIHAR
  • JHARKHAND
  • ENTERTAINMENT
  • SPORTS
  • CAREER
  • MORE
    • BUSINESS
    • LIFESTYLE
Notification Show More
Font ResizerAa
News StoppageNews Stoppage
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
  • BIHAR
  • CAREER
  • BUSINESS
  • ENTERTAINMENT
  • LIFESTYLE
  • SPORTS
Search
  • HOME
  • INDIA
  • WORLD
  • JHARKHAND
  • BIHAR
  • CAREER
  • BUSINESS
  • ENTERTAINMENT
  • LIFESTYLE
  • SPORTS
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
News Stoppage > .HEADLINES > रांची नगर निगम का खटाल संचालन पर कड़ा कदम, बिना रजिस्ट्रेशन वाले खटालों पर कार्रवाई
.HEADLINESJHARKHAND

रांची नगर निगम का खटाल संचालन पर कड़ा कदम, बिना रजिस्ट्रेशन वाले खटालों पर कार्रवाई

न्यूज़ स्टॉपेज
Last updated: April 12, 2025 7:51 pm
By न्यूज़ स्टॉपेज
2 Min Read
Share
SHARE

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम ने शनिवार से शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और अनियमित खटाल संचालकों के खिलाफ एक सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत, निगम की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि खटाल संचालकों के पास आवश्यक वैधानिक दस्तावेज़ जैसे ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग, और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो।

खटाल संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

रांची नगर निगम के प्रशासनिक आदेश पर यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी खटाल संचालक के पास वैधानिक दस्तावेज़ नहीं होते हैं, या खटाल से निकलने वाले अपशिष्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो उन पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 319/3 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पब्लिक स्थानों पर गोबर डालने पर जुर्माना

निगम ने यह भी बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर जुर्माना वसूला जाएगा। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के अनुसार, बिना अनुमति के खटाल संचालित करने पर दो हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, और उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिन 50 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी हो सकता है।

खटाल संचालकों को ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश

निगम ने सभी खटाल संचालकों को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, खटाल संचालकों को अपने पशुओं को साफ और स्वस्थ रखने, और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखने की सलाह दी गई है। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Telegram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Instagram Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कल
महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने बचाई जान
राष्ट्रपति के गुजरने वाली सड़क की होगी विशेष सफाई, हटेगा अतिक्रम, दूसरे इलाकों में रोड पर पसरा है कचरा, नहीं हो रहा नियमित उठाव
रिम्स निदेशक ने किया पुरुलिया के 8 वर्षीय बच्ची के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन
रांची की महिला के साथ अवैध संबंध बनाकर नाबालिग बेटी से रेप करने वाला पटना से गिरफ्तार
TAGGED:cow dung in public placesfine recoveryJharkhand Municipality Act 2011Khatal actionKhatal document verificationKhatal operatorKhatal registrationRanchi Municipal CorporationTrade Licensewaste disposalअपशिष्ट निस्तारणखटाल कार्रवाईखटाल दस्तावेज़ जांचखटाल रजिस्ट्रेशनखटाल संचालकजुर्माना वसूलीझारखंड नगरपालिका अधिनियमट्रेड लाइसेंसरांची नगर निगमसार्वजनिक स्थानों पर गोबर
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article मोरहाबादी में 4.8 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन तैयार, 200 से अधिक वेंडर्स को मिलेगा स्थायी स्थान
Next Article आरटीई के तहत नामांकन के लिए 20 अप्रैल 2025 तक करें ऑनलाइन आवेदन

Stay Connected

FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe

Latest News

बीएनआई के मेगा रक्तदान शिविर में 501+ यूनिट रक्त जमा करने का लक्ष्य
.HEADLINES JHARKHAND
डॉक्टर से मारपीट की घटना पर डॉ. सिद्धेश्वर बास्के की कड़ी प्रतिक्रिया, बोले – डॉक्टरों पर हमला बर्दाश्त नहीं
.HEADLINES JHARKHAND
मॉब लिंचिंग कानून लागू करने की मांग तेज, जमीअतुल मोमेनीन ने सरकार को सौंपा ज्ञापन
.HEADLINES JHARKHAND
रांची में सबसे पहले सुबह 5.15 बजे और सबसे आखिरी में 10 बजे अदा होगी बकरीद की नमाज़
.HEADLINES JHARKHAND
Subscribe to Our Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

- Advertisement -
Ad image
© 2025 News Stoppage. Designed by Launching Press.
Go to mobile version
adbanner
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?