न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अंजुमन इस्लामिया अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। वक्फ बोर्ड ने अस्पताल की मौजूदा कमेटी को निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार की नियुक्ति, निर्माण या अन्य प्रशासनिक कार्य बिना बोर्ड की अनुमति के न करें। इस आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (सीईओ) की ओर से अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह अस्पताल वक्फ संपत्ति की श्रेणी में आता है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे वह नई नियुक्ति हो या निर्माण, वक्फ बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना किया जाना नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।
बोर्ड को भेजे गए पत्र के आधार पर जारी हुआ निर्देश
यह निर्देश अंजुमन इस्लामिया की ओर से पूर्व में वक्फ बोर्ड को भेजे गए पत्र के आधार पर जारी किया गया है। पत्र में बोर्ड से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था कि बिना अनुमति कोई भी कार्य करना नियम विरुद्ध है। बोर्ड ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन को आगामी आदेश तक कोई भी कार्रवाई रोकने का निर्देश जारी कर दिया है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले को पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।
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